इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों के लिए अच्छी खबर,सरकार ने रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन बढ़ाई
इस साल सरकार ने देरी से रिटर्न फाइल करने वालों पर जुर्माना लगाने का फैसला किया है।
इस साल सरकार ने देरी से रिटर्न फाइल करने वालों पर जुर्माना लगाने का फैसला किया है।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की अंतिम तारीख को 31 जुलाई, 2018 से बढ़ाकर 31 अगस्त, 2018 कर दिया गया है। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट के जरिए इसकी सूचना दी। ट्वीट में कहा गया है,’मामले पर विचार करते हुए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) ने उद्धरित श्रेणी के करदाताओं के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की नियत तिथी 31 जुलाई 2018 से बढ़ाकर 31 अगस्त कर रही है।
इस साल सरकार ने देरी से रिटर्न फाइल करने वालों पर जुर्माना लगाने का फैसला किया है।ये पेनल्टी 10 हजार रुपए तक हो सकती है। अगर कोई 31 जुलाई के बाद टैक्स रिटर्न फाइल करता है तो उसके 5 हजार रुपए की पेनल्टी देनी होगी। 31 दिसंबर के बाद रिटर्न फाइल करने पर ये पेनल्टी 10 हजार रुपए होगी। अगर आपकी आय 5 लाख रुपए से कम है तो आपको सिर्फ 1 हजार रुपए ही पेनल्टी देनी होगी।